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केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
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केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड*

I. वैधानिक ढांचा और संरचना (जीएस पेपर II)

  • शासी कानून:
    • सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952
    • सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणीकरण) नियम, 1983
    • केंद्र सरकार द्वारा दिशानिर्देश (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
  • अधिदेश: सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शनी के लिए प्रमाणीकरण (सेंसरशिप नहीं)।
  • संरचना:
    • अध्यक्ष + 12-25 सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य।
    • 9 क्षेत्रीय कार्यालय: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कटक, गुवाहाटी।
    • सलाहकार पैनल: डोमेन विशेषज्ञ (2 साल का कार्यकाल)।

II. प्रमाणन श्रेणियां

| श्रेणी | दर्शक | |--------------|-------------------------------------------| | | यू | सार्वभौमिक (सभी उम्र) | | | यू/ए | बच्चों <12 के लिए माता-पिता का मार्गदर्शन | | | | केवल वयस्कों के लिए | | | एस | विशेष समूह (जैसे, डॉक्टर, किसान) | |

III. हालिया विवाद और आलोचनाएं

  1. प्रमाणीकरण से परे अतिरेक:
    • हालिया मामला: जानकी बनाम केरल राज्य (2024):
      • CBFC ने 96 कट की मांग की, जिसमें "पौराणिक नाम" (जानकी) और "अंतर-धार्मिक कोर्टरूम दृश्य" को भड़काऊ बताया।
      • समझौता: कानूनी हस्तक्षेप के बाद केवल 2 कट।
    • केरल HC की फटकार: "क्या आप यह तय करेंगे कि कलाकार कौन सा नाम इस्तेमाल करें?"
  2. बार-बार होने वाला पैटर्न:
    • लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा (2016): "महिला-उन्मुख," प्रमाणन से इनकार किया।
    • पद्मावत (2018): "राजपूत भावनाओं को आहत करने" के लिए कट।
    • सितारे ज़मीन पर (2024): डिस्क्लेमर में पीएम के उद्धरण को जोड़ने के लिए मजबूर किया।
  3. प्रणालीगत मुद्दे:
    • नैतिक द्वारपालन: कलात्मक स्वतंत्रता पर "सीमांत संवेदनशीलता" को प्राथमिकता देना।
    • आत्म-सेंसरशिप: फिल्म निर्माता पहले से ही सामग्री बदलते हैं (जैसे, 12: एम्पुरान)।
    • पहचान की राजनीति: धार्मिक/क्षेत्रीय तुष्टिकरण रचनात्मक अभिव्यक्ति पर हावी।

IV. सुधार प्रस्ताव और समितियां

  • श्याम बेनेगल समिति (2016) की सिफारिशें:
    • CBFC को केवल प्रमाणन निकाय होना चाहिए (कोई कट नहीं)।
    • पारदर्शी प्रक्रिया: आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग।
    • आयु-आधारित श्रेणियां: वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करें (जैसे, 15+, 18+)।
  • सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023:
    • आयु-आधारित श्रेणियां शुरू करता है (यू/ए 7+, यू/ए 13+, यू/ए 16+)।
    • सरकार को ओटीटी फिल्मों को फिर से प्रमाणित करने का अधिकार देता है।

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