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बिहार ने पेपर लीक रोकने हेतु विधेयक पारित किया

बिहार ने पेपर लीक रोकने हेतु विधेयक पारित किया
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बिहार ने पेपर लीक रोकने हेतु विधेयक पारित किया

| पहलू | विवरण | |------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | घटना | बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा (पीई) (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पारित किया | | उद्देश्य | बिहार में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनैतिक प्रथाओं को रोकना | | मुख्य प्रावधान | - इस कानून के तहत अपराध संज्ञेय और अजमानतीय हैं | | | - पेपर लीक, नकली वेबसाइटों का उपयोग, और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत जैसे अपराधों को परिभाषित करता है | | | - तीन से पांच साल की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना | | | - सेवा प्रदाताओं के लिए: 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और चार साल की सेवा समाप्ति | | केंद्र सरकार का विधेयक | लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 | | प्रभावी तिथि | 21 जून 2024 | | केंद्रीय विधेयक की मुख्य विशेषताएँ | - पेपर लीक, नकली वेबसाइटों का उपयोग, और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत जैसे अपराधों को परिभाषित करता है | | | - 3 से 5 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना | | | - सेवा प्रदाताओं को 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 4 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा | | | - पुलिस अधिकारियों को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से कम रैंक के नहीं होने चाहिए | | | - यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, और एनटीए द्वारा आयोजित केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं को कवर करता है |

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