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केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन: आयोगित माता-पिता के लिए विस्तारित मातृत्व व पितृत्व अवकाश

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन: आयोगित माता-पिता के लिए विस्तारित मातृत्व व पितृत्व अवकाश
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केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन: आयोगित माता-पिता के लिए विस्तारित मातृत्व व पितृत्व अवकाश

| पहलू | विवरण | |------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | संशोधन | केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 | | मुख्य परिवर्तन | सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली कमीशनिंग माताओं को 180 दिनों की मातृत्व अवकाश का अधिकार | | पूर्व विनियमन | 50 वर्ष पुराना विनियमन | | मातृत्व अवकाश | दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग माताओं के लिए 180 दिन | | पितृत्व अवकाश | दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग पिताओं के लिए 15 दिन | | बाल देखभाल अवकाश | दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग माताओं के लिए उपलब्ध | | सरोगेसी (विनियमन) नियम | सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के साथ संरेखित | | दान की गई गैमेट्स | यदि किसी जोड़े में से एक साथी को चिकित्सीय स्थिति हो तो विवाहित जोड़े दान किए गए अंडे या शुक्राणु का उपयोग कर सकते हैं |

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