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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया

| पहलू | विवरण | |-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | न्यायालय | इलाहाबाद उच्च न्यायालय का लखनऊ पीठ | | असंवैधानिक घोषित अधिनियम | 2004 का उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम | | मुख्य संवैधानिक उल्लंघन | अनुच्छेद 14, 15, 21, 21-ए; धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत | | अन्य कानूनों के साथ टकराव | 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 | | मुख्य फैसला | मदरसों को नियमित स्कूली शिक्षा प्रदान करनी होगी; छात्रों को राज्य बोर्डों में समायोजित किया जाए | | प्रभावित मदरसों की संख्या | 16,513 (560 सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं) | | शैक्षिक चिंताएँ | आधुनिक विषयों (जैसे गणित, विज्ञान) की कमी; शिक्षा के अधिकार के साथ असंगति | | राज्य सरकार की जिम्मेदारी | नियमित स्कूलों में अतिरिक्त सीटें बनाना; आवश्यकता होने पर नए स्कूल स्थापित करना | | अगले कदम | राज्य सरकार को फैसला करना होगा कि फैसले का पालन करें या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें |

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