भारत की 23वीं विधि आयोग: गठन, जनादेश और प्रमुख कार्य
| पहलू | विवरण | |--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | घटना | भारत के 23वें विधि आयोग का गठन | | मंजूरी | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूर | | प्रभावी कार्यकाल | 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक | | संरचना | पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य, पदेन सदस्य, और अंशकालिक सदस्य | | अधिदेश | भारतीय कानूनी प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा और सिफारिश करना | | पृष्ठभूमि | 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ; अध्यक्ष के बिना काम किया | | पूर्व अध्यक्ष | न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी (मार्च 2024 में 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया) | | अधूरी रिपोर्ट्स | समान नागरिक संहिता और एक साथ चुनाव | | कार्य विवरण | पुराने कानूनों की समीक्षा और निरसन, कानून और गरीबी, न्यायिक प्रशासन, लैंगिक समानता, केंद्रीय अधिनियमों का संशोधन, सरकारी संदर्भ, अंतरराष्ट्रीय शोध सहायता, वैश्वीकरण का प्रभाव | | अतिरिक्त प्रावधान | मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श, हिंदी और अंग्रेजी में रिपोर्ट, कानून विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, इंटर्नशिप, और सलाहकार | | संरचना और कार्यकाल | अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, पांच अंशकालिक सदस्य तक | | प्रशासनिक नियंत्रण | केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय | | भूमिका और कार्य | कार्यकारी निकाय; सिफारिशें परामर्शदात्री होती हैं और व्यापक रूप से बहस का विषय बनती हैं | | महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु | 1833 का चार्टर अधिनियम, पहला विधि आयोग (1834), ब्रिटिश काल के विधि आयोग, स्वतंत्रता के बाद के विधि आयोग | | 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष | न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी (2020-24) |

