जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए 114 सीटें, प्रवासी कोटा को मंजूरी
- लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी।
मुख्य बिंदु
- पूर्व का उद्देश्य आगामी 114 सीटों वाली जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से विस्थापित लोगों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करना है।
बिल अवलोकन:
- पुनर्गठन विधेयक जम्मू-कश्मीर विधानसभा सीटों को 107 से बढ़ाकर 114 कर देता है, जिनमें से नौ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
- यह उपराज्यपाल को सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार देता है, जिसमें कश्मीरी प्रवासियों और PoK के लोगों का प्रतिनिधित्व भी शामिल है।
- आरक्षण विधेयक जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करता है
- केंद्र शासित प्रदेश द्वारा घोषित "कमजोर और वंचित वर्गों" को "अन्य पिछड़ा वर्ग" से प्रतिस्थापित करना।
प्रीलिम्स टेकअवे
- जम्मू एवं कश्मीर

